भोपाल, 31 अगस्त। विशेष न्यायालय पॉक्सो की 19वीं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्रा की अदालन ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पवन यादव को दोषी पाते हुए धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 506(भाग-2) भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 66-ई आईटी एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीप्ति पटेल, श्रीमती वर्षा कटारे ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 17 अप्रैल 2017 को अभियोक्त्री ने अपनी मां के साथ थाना जहागीराबाद भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि दो अप्रैल 2017 को वह अपनी मां के साथ काम पर गई थी, शाम करीब पांच बजे मोहल्ले में रहने वाला आरोपी पवन यादव आया और बहाने से अभियोक्त्री को अपने घर ले गया, जहां पर आरोपी ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया और मोबाईल में वीडियो भी बना लिया एवं धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, आरोपी पवन यादव ने अभियोक्त्री को डराकर धमकाकर लगातार तीन-चार दिनों तक जबरदस्ती दो बार और गलत काम किया गया। डर के कारण अभियोक्त्री अपने दीदी के घर चली गई, वहां से वापस आने के बाद अभियोक्त्री ने सारी बात अपनी मां को बताई। उक्त घटना की सूचना के आधार पर थाना जहागीराबाद पुलिस ने अपराध क्र.314/17 धारा 376, 363, 506 भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्तानुसार सजा से दण्डित किया है।