शाजापुर, 12 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर के न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपीगण रमेश पुत्र सिद्धनाथ राठौर निवासी शीतला नगर कॉलोनी शुजालुपर सिटी, इंदर सिंह पुत्र रामप्रसाद राठौर निवासी आमला मजूर को धारा 302 भादंवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने तथा बहस अतिरिक्त लोक अभियोजक शुजालपुर श्रीमती संगीता सोनी ने की।
लोक अभियोजन शाजापुर के जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि दो अगस्त 2020 को फरियादी धर्मेन्द्र अपने काका के लडके इंदर सिंह के साथ उसकी मोटर साइकिल से उसकी ससुराल शुजालपुर रमेश राठौर के यहां आया था। वह शुजालपुर से इंदर राठौर और रमेश राठौर के साथ मोटर साइकिल से शराब पीने के लिए मगरोला तरफ गया था, जहां नगर पालिका का कचरा इकट्ठा था। उसी के पास खेत की मेड के किनारे बैठकर शराब पी थी। इंदर के ससुर रमेश ने उसे और शराब लेकर आने का बोला तो उसने शराब लाने से मना कर दिया। इसी बात पर इंदर ने उसे गालियां दी और कहा कि मेरे ससुर का कहना नहीं मानता है और इंदर ने उसे पकड कर बोला कि मारो इसको, तो रमेश ने अपनी कमर में से चाकू निकालकर जान से मारने की नियत से फरियादी को बांए तरफ नाभि के नीचे साईड में चाकू घोंप दिया, फिर दूसरी तरफ भी चाकू घोप दिया, तो वह गिर गया और उसे खून निकलने लगा। इंदर राठौर एवं रमेश राठौर दोनों मोटर साइकिल से भाग गए। फिर दूसरे दिन सुबह गांव के चौकीदार को किसी ने खबर कि तो वह फरियादी के पास आया और 108 से इलाज के लिए उसे सरकारी अस्पताल लेकर आया। इलाज के दौरान फरियादी की मृत्यु हो गई। फरियादी द्वारा लिखाई गई देहाती नालसी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर संपूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध थाना शुजालपुर सिटी द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषसिद्ध किया है।