भोपाल, 28 सितम्बर। प्रदेश में शिक्षण-सत्र 2025-26 में अशासकीय विद्यालयों में मान्यता नवीनीकरण की तिथि में वृद्धि की गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर्स, जिला परियोजना समन्वयक और विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक को निर्देश जारी किए हैं।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत कक्षा-1 से 8 तक के समस्त अशासकीय स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य है। कुछ अशासकीय विद्यालयों ने सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण आवेदन नहीं किया है। अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिए विशेष विलंब शुल्क 10 हजार रुपए के साथ आवेदन करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया से मान्यता नवीनीकरण आवेदन करने के लिए पोर्टल 29 सितंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आधार सेवा सर्विस के कारण कार्रवाई 3 से 5 अक्टूबर तक स्थगित रहेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल और जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।