सागर, 19 अगस्त। अपर-सत्र/ विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) जिला सागर प्रशांत सक्सेना की अदालत नेे अपने भाई, भतीजे की गोली मारकर हत्या एवं लडकी की गोली मारकर हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी रामाधार तिवारी को धारा 302 भादंवि में दोहरा आजीवन सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 307 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 30 आयुध अधिनियम में 6 माह के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की ।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि एक सितंबर 2023 को फरियादिया कमलेश रानी ने देहाती नालिसी थाना सानोधा के निरीक्षक आरपी दुबे को लेख कराई कि उसके पति तीन भाई थे, उसके पति का निधन 20 वर्ष पहले हो चुका है, दो देवर हैं जो अलग-अलग रहते हैं, सबसे छोटा देवर रामाधार तिवारी आर्मी से रिटायर्ड हुआ है, जिसका उसके मझले देवर राममिलन से पैत्रिक जमीन के बंटवारे पर से पिछले एक वर्ष से विवाद चल रहा है। इसी विवाद पर से आज दोपहर 11 बजे जब वह अपने लडके अजय के साथ घर के बाहर बैठी थी, पास में मझला देवर राममिलन बैठा था, तभी अभियुक्त रामाधार अपने भाई राममिलन को गंदी-गंदी गालियां देता हुआ आया, मझला देवर राममिलन उठकर जाने लगा तभी बल्लू विश्वकर्मा के मकान के पास पहुंचने पर छोटे देवर रामाधार ने लाइसेंसी पिस्टल से जाने से मारने की नियत से गोली चलाई जो राममिलन की पीठ में लगी और वह जमीन पर गिर गया, तभी लडका अजय बचाने पहुंचा तो रामाधार ने जान से मारने की नियत से उसे भी गोली मार दी जो उसकी गर्दन के पास लगी, रामाधर की लडकी वर्षा ने बीच बचाव किया तो रामाधार ने उसे भी गोली मारी जो उसके पैर के पंजे में लगी, मौके पर देवरानी कौशल्या तिवारी एवं गांव के लोग इकट्ठे हो गए तब अभियुक्त रामाधार अपनी कार से पिस्टल लेकर ढाना तरफ भाग गया। फरियादी के बताए अनुसार आरोपी रामाधार के विरुद्ध धारा 302, 307 भादंवि लेख की गई। घटना स्थल से बृजेन्द्र तिवारी मृत अवस्था में अपने पिता राममिलन तथा भाई अजय को लेकर लगभग 11:45 बजे सुबह बीएमसी सागर पहुंचा, ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक द्वारा जांच उपरांत दोनों को मृत घोषित कर उसकी सूचना थाना गोपालगंज को दी। उपनिरीक्षक शिरीष कुमार ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर दोनों मृतकों की मृत्यु के संबंध में शून्य पर मर्ग इंटीमेशन पंजीबद्ध कर मौके पर शव पंचनामा कार्रवाई की एवं घटना ग्राम लालेपुर थाना सानौधा क्षेत्र की होने से थाना गोपालगंज द्वारा सूचना थाना सानौधा के निरीक्षक को दी, घायल वर्षा तिवारी को उपचार के लिए बीएमसी सागर लाया गया जहां आहत का उपचार किया गया, इस आधार पर आरोपी रामाधार के विरुद्ध थाना सानौधा में हत्या एवं हत्या के प्रयास के तहत अपराध पंजीबद्ध किया, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा घटना से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सुपुर्द की गई, आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई एवं आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त किया गया, घटना स्थल से जब्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया। थाना सानौधा पुलिस ले धारा 302, 307 भादंसं एवं 30 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत आरोपी रामाधार तिवारी के विरुद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा मामले में 27 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजों को प्रदर्षित एवं विचारण के दौरान जब्तशुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया व तर्क प्रस्तुत किए गए। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।