– लोकसेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाए जाने और लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
– केन्द्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करने दी सख्त चेतावनी
भिण्ड, 16 जुलाई। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने लोकसेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाए जाने एवं लोकसेवा केन्द्रों की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों में आरएफपी अनुबंध एवं जारी आदेश/ निर्देशों के क्रम में अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र मेहगांव सिद्धगुरु खाद बीज, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र गोहद गुरुकृपा इंटरप्राइजेज, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र आलमपुर नीलेश दुबे पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।
लोकसेवा केन्द्रों की सतत निगरानी एवं आमजन को लोकसेवा गारंटी अधिनियम अनुसार अधिसूचित सेवाओं के लाभ एवं शासन की मंशानुसार सुविधा प्रदान करने हेतु एवं जिला अंतर्गत संचालित लोकसेवा केन्द्रों की निरंतर निगरानी एवं आरएफपी अनुबंध के अनुसार संचलान हेतु राज्य लोकसेवा अभिकरण भोपाल के पत्र 20 फरवरी 2025 एवं प्रत्येक टीएल बैठक में समीक्षा हेतु संबंधित अनुविभाग में लोकसेवा केन्द्र निगरानी समिति के अध्यक्ष सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं सचिव तथा जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को समस्त केन्द्रों के औचक निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन हेतु कार्यालयीन पत्र 14 मई 2025 तथा पत्र 11 अप्रैल 2025 द्वारा निर्देशित किया गया था जिस संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम चरण में कार्यालयीन आदेश 28 मई 2025 द्वारा लोकसेवा केन्द्र भिण्ड ग्रामीण, मिहोना एवं अटेर प्रत्येक पर 15 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी एवं द्वितीय चरण में तहसीलदार भिण्ड के जांच प्रतिवेदन पर कार्यालयीन आदेश 17 मई 2025 के माध्यम से लोकसेवा केन्द्र भिण्ड शहरी पर 40 हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई थी। इसके उपरांत भी लोकसेवा केन्द्रों के संचालन में सुधार नहीं पाया गया एवं औचक निरीक्षण में एवं लोकसेवा केन्द्रों की लगातार प्राप्त हो रही सीएम हेल्पलाइन शिकायतों/ समक्ष में कार्यालय/ दूरभाष पर प्राप्त/ सोशल मीडिया एवं अन्य स्त्रोत तथा कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों में आरएफपी अनुबंध एवं जारी आदेश/ निर्देशों के क्रम में तृतीय चरण में अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र मेहगांव सिद्धगुरु खाद बीज पर 50 हजार रुपए, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र गोहद गुरुकृपा इंटर प्राइजेज पर 50 हजार रुपए, अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र आलमपुर नीलेश दुबे पर 50 हजार रुपए शास्ति अधिरोपित की जाती है।
अनुबंधित ऑपरेटर, लोकसेवा केन्द्र संचालकों पर अधिरोपित शास्ति 3 कार्य दिवस में निर्धारित मद में जमा कर चालान की एक प्रति अपर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त संबंध में सख्त चेतावनी दी जाति है कि लोकसेवा केन्द्र का संचालन आरएफपी में वर्णित प्रावधान अनुसार करना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।