कलेक्टर ने सहायक लेखाधिकारी को बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किए जा रहे कार्य से किया पृथक

भिण्ड, 16 जुलाई। कलेक्टर भिण्ड ने सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत लहार ओमप्रकाश बिरवईया पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किए जा रहे कार्य से पृथक कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि सहायक लेखाधिकारी मनरेगा जनपद पंचायत लहार ओमप्रकाश बिरवईया के संबंध में प्राथमिक जांच में अनियमितता पाई गईं। जिसके संबंध में ओमप्रकाश बिरवईया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव चाहा गया कि संविदा सेवा अनुबंध की कण्डिका 4 के तहत क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिरवईया द्वारा जारी नोटिस के संबंध में आज तक कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया है, इससे स्पष्ट है कि उन पर लगाए गए आरोप सत्य व स्वीकार है। बिरवईया वर्तमान में किसी वैध संविदा अनुबंध के तहत कार्यरत नहीं हैं। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किए जा रहे कार्य से पृथक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।