लॉकडाउन के दौरान शर्तों का उल्लंघन करने वाले दो दुकानदारों पर दो-दो हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 10 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने जय बालाजी इलेक्ट्रीकल के सामान के दुकान मालिक अनिल एवं गोपाल हॉटल के मालिक सुंदरलाल पर लॉकडाउन की शर्तों का उल्लंघन कर दुकान खोलने के जुर्म में दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने प्रथम प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि 30 अप्रैल 2021 को गस्त के दौरान थाना इंदरगंज क्षेत्र करीब 11:30 बजे राजीव प्लाजा के पास पाटनकर चौराहे पर जय बालाजी इलेक्ट्रीकल दुकान खोले था। वहीं दूसरे प्रकरण में 19 मई 2021 को गस्त के दौरान थाना इंदरगंज क्षेत्र करीब 19:10 बजे गोपाल हॉटल संचालित था। आरोपियों द्वारा जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने से धारा 188, 269, 270 भादंसं व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किए गए। बुधवार को को आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर न्यायालय ने उनको जुर्माने से दण्डित किया है।