– मेहगांव न्यायालय ने सुनाया फैसला
भिण्ड, 29 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश मेहगांव की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2021 में थाना गोरमी के ग्राम अकलौनी में हुई हत्या से संबंधित है।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार के अनुसार एक मार्च 2021 को फरियादी पवन सिंह ने थाने में सूचना दी थी कि उसका भाई मिथुन भदौरिया 28 फरवरी की रात ग्राम अछाई गया था और वापस नहीं लौटा। अगली सुबह मिथुन का शव खून से लथपथ हालत में ग्राम अछाई के आरसीसी रोड पर मिला। मृतक के गले और बाईं आंख के पास गंभीर चोटें थीं। पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी बृजमोहन भदौरिया उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार बरामद होने पर धारा 25 आम्र्स एक्ट भी जोडा गया। विशेष न्यायाधीश मेहगांव की अदालत में विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिकरवार ने अभियोजन पक्ष रखा। कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।