भिण्ड, 15 अक्टूबर। जिले के शहर कोतवाली, मौ एवं मालनपुर थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार सोमवर को शहर कोतवाली थाना पुलिस को फरियादिया सुनीता पत्नी प्रेमनारायण वर्मा उम्र 40 साल निवासी झांसी मोहल्ला भिण्ड ने पुलिस को बताया कि आपसी विवाद के चलते उसके पति ने टीकाराम वाली गली के नुक्कड पर बजरिया में गाली गलौज किया। जब उसने गाली देने से मना किया तो पति जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध धारा 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादी आशतोष उर्फ पिंटू पुत्र भरत भदौरिया उम्र 33 साल निवासी शास्त्री कॉलोनी ए ब्लॉक भिण्ड ने पुलिस को बताया कि रंगदारी को लेकर आरोपी भोले जादौन निवासी वीरेन्द्र नगर भिण्ड ने आशीर्वाद होटल के सामने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियाद ने गाली देने ससे मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2),296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मौ थाना पुलिस को फरियादी राजा यादव पुत्र राधेलाल उम्र 29 साल निवासी ग्राम घमूरी ने बताया कि खेत जोतने के विवाद पर से आरोपीगण रिंकू, गिर्राज एवं सचिन गुर्जर निवासी ग्राम दंदरौआ ने ग्राम घमूरी में उसके खेत के पास आम रास्ते आकर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर मालनपुर थाना पुलिस को फरियादी अजय पुत्र प्रेमसिंह जाटव उम्र 27 साल निवासी ग्राम ककरारी का पुरा ने बताया कि मुहवाद पर से आरोपी महेश गुर्जर निवासी ग्राम लटकन का पुरा ने अपने मकान के सामने उसको जाति सूचक गालियां दीं। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296 बीएनएस, 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।