भिण्ड, 14 सितम्बर। उप संचालक कृषि रामसुजान शर्मा ने बताया कि विगत दिनों जिले में भारी वर्षा व बाढ से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई फसलों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है, जिन किसानों की अधिसूचित फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल बीमा हुआ है, जिले के ऐसे समस्त कृषक उक्त योजनांतर्गत स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत खेतों में अतिवृष्टि से जल भराव, ओला वृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा, जलभराव के कारण बीमित फसलों में क्षति होने पर भारत सरकार के फसल बीमा शिकायत टोल फ्री नं.14447 पर व्यक्तिगत रूप से योजना के प्रावधान अनुसार घटना के 72 घण्टों के अन्दर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। टोल फ्री नं.14447 पर शिकायत दर्ज करवाने के उपरांत ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसल नुकसान का सर्वे, स्थानीय सर्वे दल द्वारा किया जाएगा, वहीं क्षति प्रतिशत अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी, किसान आवश्यक सहायता हेतु संबंधित बैंक शाखा, स्थानीय कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।