भिण्ड, 04 अगस्त। जिले के देहात, पावई, गोरमी एवं एण्डोरी थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल नौ आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार शनिवार को देहात थाना पुलिस को फरियादी नारायण सिंह पुत्र भागीरथ सिंह छारी उम्र 74 साल निवासी ग्राम बिजपुरी ने बताया कि रंगदारी को लेकर गांव में रहने वाले आरोपी चुन्नूसिंह भदौरिया ने उसे जातिसूचक गालियां दीं, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस, 3(1)द, ध, 3(2)वीए एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादिया ज्योति तिवारी पुत्री मुकेश शर्मा उम्र 22 साल निवासी ग्राम चौकी पोस्ट धरई जिला भिण्ड ने पुलिस को बताया कि घरेलू विवाद को लेकर आरोपी हरीशरण शर्मा ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
उधर पावई थाना पुलिस को फरियादी हेमराज पुत्र जगदीश नरवरिया उम्र 19 साल निवासी ग्राम कमलपुरा ने बताया कि रंगदारी के चलते आरोपीगण हरिवल्लभ भदौरिया उर्फ हल्ले, विक्रम सिंह भदौरिया, सुंदर सिंह भदौरिया, छिंगे भदौरिया निवासीगण ग्राम मसूरी ने फरियादी को कांकर पेट्रोल पम्प से 100 मीटर पहले पिथनपुरा-मुरलीपुरा रोड पर घेर कर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों लात-घूसों से उसकी मारपीट कर दी और धमकी दी कि आज तो बचा लिया आइंदा मिला तो जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 296, 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं गोरमी थाना पुलिस को फरियादी विजयराम पुत्र गजराज सिंह बघेल उम्र 74 साल निवासी गुलियापुरा बेहड ने बताया कि गोंडा में भेंस बांधने के विवाद को लेकर आरोपीगण तहसीलदार गुर्जर, एवं ओमकार गुर्जर निवासीगण जीवाराम का पुरा गुलियापुरा ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 332(सी), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। एण्डोरी थाना पुलिस को फरियादी रामवीर पुत्र गेंदालाल कौरव उम्र 54 साल निवासी ग्राम बाराहेट ने बताया कि गांव रहने वाले आरोपी आशीष कौरव ने उसके घर के अंदर आकर शराब पीने के लिए गिलास मांग, जब फरियादी ने गिलास देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज कर लात-घूसों से मारपीट कर दी और उसकी कुर्सी तोड दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 333, 324 बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।