कट्टे से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

-न्यायालय ने छह हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया

भिण्ड, 23 जुलाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव, जिला भिण्ड की अदालत ने अवैध कट्टे से मृत्यु कारित करने वाले आरोपी संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र 38 वर्ष निवासी होरी मोहल्ला अमायन को आजीवन कारावास एवं छह हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार ने घटना के बारे में बताया कि नौ दिसंबर 2019 को सुबह करीब 10.30 बजे सूचनाकर्ता कमल सिंह व उसका चचेरा भाई फूलसिंह (मृतक) अपने खेत पर रखवाली के लिए खटिया लेकर जा रहा था। जैसे ही वे लोग टेडावाली कुईया के पास लाखन सिंह कुशवाह व रतन सिंह कुशवाह के खेत के बीच रास्ते पर पहुंचे, तभी अभियुक्त संतोष दुबे हाथ में कट्टा लिए आया एवं मृतक फूलसिंह से गालियां देकर बोला कि तुम लोग जसवंत के खेत को क्यों बटाई पर लिए हो, इस क्षेत्र में वह ही खेती करेगा। फूल सिंह ने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसकी गलेवान पकडकर उसे नीचे पटक दिया एवं उसे जान से मारने की नीयत से कट्टे से गोली मार दी, जो फूलसिंह को सीने में बाईं तरफ लगी, जिससे घाव होकर खून निकल आया एवं मौके पर ही फूलसिंह की मृत्यु हो गई। कमल सिंह की सूचना पर से थाना अमायन के प्रधान आरक्षक मेहताब सिंह द्वारा मौका मुआयना कर धारा 302 के तहत देहाती नालसी लेखबद्ध कर पंचनामा आदि तैयार करने की कार्रवाई की गई। प्रधान आरक्षक अरुण कुमार द्वारा थाना अमायन के अपराध क्र.150/2019 पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिकरवार ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात आरोपी संतोष दुबे पुत्र जगदीश दुबे उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी होरी मोहल्ला अमायन को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम में दो वर्ष का सश्रम कारावास व रुपए एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।