हत्या के प्रयास के आरोपी को सात वर्ष की सजा

शाजापुर, 12 जुलाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर ललित किशोर के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी रामबाबू पुत्र भागीरथ बलाई निवासी ग्राम चितावद थाना सलसलाई को धारा 307 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से उपसंचालक अभियोजन जिला शाजापुर प्रेमलता सोलंकी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2021 को ग्राम चितावद में फरियादी कांतीलाल पुत्र शिवनारायण खाती अपने खेत का विद्युत तार खम्बे पर से निकल जाने से लगा रहा था, तभी उसी समय आरोपी रामबाबू बलाई ने पीछे से आकर जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे कांतीलाल का बायां कान कट गया एवं दो वार कुल्हाड़ी से पीठ पर किए, जिससे पसली में फ्रेक्चर आया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सलसलाई में धारा 307 भादंवि में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।