गोहद में अनाधिकृत कॉलोनी में आपत्ति न होने से कॉलोनी किया बैध

भवन निर्माण के लिए कॉलोनी के नागरिकों को देना होगा आवेदन

भिण्ड, 11 जुलाई। कलेक्टर भिण्ड ने अपने एक आदेश क्र.2023/1460 में बताया कि पूर्व में नगरीय क्षेत्र गोहद अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किए जाने के उद्देश्य से मप्र नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 23(4) अंतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों के अभिन्यास का सार्वजनिक प्रकाशन किया गया था, जिसमें नियत कालावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए मप्र नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 23(6) के अंतर्गत उक्त कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध करने के लिए उसके प्राक्कलनों को सम्मिलित करते हुए अभिन्यास को अंतित रूप दिया गया है। जो जारी दिनांक 11 जुलाई से आगामी सात दिवस तक कार्यालय नगर पालिका गोहद में अवलोकनार्थ चस्पा किया गया है। उक्त कॉलोनी में निवासरत नागरिक भवन निर्माण अनुमति के लिए नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं।