जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

ग्वालियर, 29 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा की अदालत ने घर में घुसकर जान से खत्म करने की धमकी देने वाले आरोपी नारू उर्फ नरेन्द्र कोरी पुत्र तेजपाल उम्र 28 वर्ष निवासी रसूलाबाद कैलादेवी मन्दिर के पास हजीरा ग्वालियर को धारा 452 भादंवि में एक वर्ष की सजा एवं 100 रुपए जुर्माना एवं धारा 352 में न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु मनोरमा शाक्य ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वाले दिन शाम करीब पांच बजे फरियादिया अपने घर में अपनी मां के साथ बैठी थी, उसी समय आरोपी नारू, करी एवं जानकी कोरी हाथ में डण्डा लिए उसके घर के अंदर घुस आए और तीनों बोले कि सावन का त्यौहार है, उन्हें शराब पीना है, उन्हें शराब पीने के लिए 500 रुपए दो, जब उसने पैसे देने से मना किया, उसी समय तीनों आरोपी गालियां देने लगे, घटना मां गीता रजक, शीतल व दिनेश रजक ने देखी है, जाते वक्त आरोपीगण बोले कि उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट की व शराब पीने के लिए रुपए नहीं दिए तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया ने घटना के संबंध में आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की। उक्त घटना के संबंध में पुलिस थाना हजीरा में रिपोर्ट लेख कराए जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 452 एवं 352 भादंवि के अंतर्गत अभियोग पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।