परीक्षा के दौरान 100 मीटर परिधि में प्रवेश प्रतिबंधित, परीक्षा केन्द्रों पर धारा 144 लागू

भिण्ड, 28 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह (परीक्षार्थियों ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों एवं अधिकारियों को छोड़कर) परीक्षा केन्द्र की 100 मीटर परिधि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, न ही उक्त परिधि में एकत्रित होगा और न ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारदार हथियार साथ लेकर प्रवेश करेगा और न ही सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा केन्द्र की ओर आने वाले मार्ग को किसी भी प्रकार अवरुद्ध नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र को 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही प्रतिबंधित मोबाइल आदि इलेक्ट्रोनिक उपकरण लेकर प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में परीक्षा समयावधि के दौरान कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर नकल सामग्री को लेकर प्रवेश नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर एक मार्च से प्रभावशील होकर अंतिम दिवस परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों के प्रसारण पर प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा राजस्व सीमा के अंतर्गत हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा के दौरान असामाजिक व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि के माध्यमों का दुरुपयोग कर परीक्षा व उनके संचालन के संबंध में भ्रामक संदेशों को रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, समुदाय, संगठन सोशल मीडिया में परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रामक पोस्ट, संदेश, चित्र ऑडियो या वीडियो सम्मिलित हैं, जिससे परीक्षार्थियों अथवा परीक्षा संचालन में भ्रामक व विद्वेष की भावनायें भड़क सकती हैं, प्रसारित नहीं करेगा। आपत्तिजनक नारेबाजी, उन्माद फैलाने वाले संदेश एवं भड़काऊ पर्चे छपवाकर बांटना आदि कार्य नहीं करेगा और न ही उक्त कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा। साथ ही विभिन्न इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्वीटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम इत्यादि संसाधनों का दुरुपयोग परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन हेतु भड़काने अथवा विद्वेष फैलाने के लिए नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें परीक्षार्थियों व परीक्षा संचालन में विद्वेष या व्यवधान हो, को लाइक या फारवर्ड नहीं करेगा। गु्रप एडमिन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(क) के प्रावधानों के अंतर्गत एक पारित किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से परीक्षा समाप्ति तक भिण्ड जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री परीक्षा हेतु प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा परीक्षा अधिनियम 1937 एवं अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर उक्त परीक्षा समाप्ति होने तक प्रभावी रहेगा।