मारपीट करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर, 27 फरवरी। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय मारपीट के मामले में आरोपी ज्ञानसिंह पुत्र भगवान सिहं गुर्जर निवासी ग्राम चिराटिया को धारा 326 भादंवि में पांच वर्ष सश्रम कारावास एवंं पांच हजार रुपए से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
जिला अभियोजन शाजापुर के मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 24 सितंबर 2019 को दोपहर करीब तीन बजे फरियादी व उसका लड़का सोनू घर से पैदल कछार वाले खेत पर सोयाबीन फसल देखने के लिए जा रहे थे। वह पोलायकलां रोड से जैसे ही लाडसिंह के खेत के पास पहुंचे तभी अचानक उनके सामने ज्ञानसिंह हाथ में लोंगी वाली लकड़ी लेकर मिला। उनका रास्ता रोककर पुरानी रंजीश को लेकर जान से मारने की नियत से सोनू को ज्ञानसिंह ने लोंगी वाली लकड़ी सिर में मारी। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना अ. बड़ोदिया पर की। अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए दण्डित किया है।