शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी को छह माह की सजा

ग्वालियर, 21 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री निकिता पवार के न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी जितेन्द्र सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्वालियर को धारा 353, 332 भादंवि के अपराध में छह-छह माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कमल सिंह जाटव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 22 अप्रैल 2016 को फरियादी अनिल द्वारा थाना गोला का मन्दिर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि फरियादी गोला का मन्दिर चौराहे पर यातायात व्यवस्था में ड्यूटी पर तैनात था, तभी आरोपी फरियादी अनिल से बोला कि मेरे रिस्तेदार की रशीद क्यों कटवा दी और आरोपी धमकी दे रहा था कि तुझे ठिकाने लगा दूंगा तथा आरोपी ने फरियादी के साथ झूमा झटकी व मारपीट की, जिससे उसकी वर्दी के बटन टूट गए व शर्ट फट गई और उसकी छाती में मूंदी चोट आ गई थी। जब उसे बचाने के लिए आरक्षक गिर्राज सिंह व सउनि राकेश सिंह आए तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट व झूमा झटकी की और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जिससे यातायात भी प्रभावित हो गया था। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोला का मन्दिर अपराध क्र.253/16 अंतर्गत धारा 294, 353, 186, 332 भादंवि में लेख कराई। जिस पर से संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी जितेन्द्र सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्वालियर को धारा 353, 332 भादंवि के अपराध में छह-छह माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।