लाईसेंसी हथियारों को खुला लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध

भिण्ड, 13 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति/शस्त्र धारक अपने लाईसेंसी शस्त्र को सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर खुला लेकर नहीं चलेगा एवं प्रदर्शन नहीं करेगा। यह आदेश सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अद्र्ध सैनिक बल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति समूह या संगठन अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, और न ही शस्त्र लेकर प्रदर्शन करेगा एवं न ही हर्ष फायर करने का प्रयास करेगा। शस्त्र लेकर आवागमन करने की आवश्यकता होने पर शस्त्र को पूर्णत: कपड़े में ढका अथवा शस्त्रदानी (शस्त्र का कबर) में होना आवश्यक होगा। खुला शस्त्र लेकर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। इसके अतिरिक्त सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्रधारकों द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों से हर्ष फायर किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पूर्व में अनेकों घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा अनेकों व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। चूंकि भिण्ड जिले में लाईसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है, साथ ही भिण्ड जिले में बंदूक लेकर अनावश्यक आवागमन व प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। इसलिए भिण्ड जिले में सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर एवं अन्य समारोहों के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जाफौ के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।