हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

प्रथम सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने सुनाया फैसला

भिण्ड, 19 अक्टूबर। वाहन द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के मामले में प्रथम सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अदालत ने न्यायालय के प्रकरण क्र.88/2017 के दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है। अभियोजन का प्रतिनिधित्व अपर लोक अभियोजक सबल सिंह भदौरिया ने किया।
एडीपीओ केपी यादव के अनुसार करीब पांच साल नौ माह पूर्व 25 जनवरी 2017 की रात करीब 11.30 बजे वाटर वक्र्स निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र दुबे राकेश भदौरिया एवं नागेन्द्र सिंह भदौरिया के साथ अपनी गाड़ी से ट्रक निकलवाने इटावा रोड पर प्रकाश होटल तक गया था। वहां से वापस लौटकर आया तो अजाक थाने के पास उसके ऑफिस के बाहर करू उर्फ आशीष पुत्र सुरेश शर्मा निवासी ग्राम गोहर खुर्द और नीरू उर्फ नीरज शर्मा पुत्र हेतराम शर्मा निवासी गोहद खुर्द एक गाड़ी में बैठे थे। जीतू ने उनसे गाड़ी हटाने को कहा तो इसी बात पर वह लोग विवाद करने लगे। विवाद के दौरान करू और नीरू ने कहा कि वे उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद रात करीब एक बजे राकेश शर्मा, राकेश भदौरिया, नागेन्द्र सिंह भदौरिया के साथ जीतू महावीर गंज स्थित नागेन्द्र के घर की तरफ चले आए। वहां जब जीतू ड्राईविंग सीट से उतरा तो पीछे से गाड़ी पर आ रहे करू शर्मा ने रंजिशन उसकी हत्या करने के इरादे से अपनी गाड़ी रफ्तार से चलाकर जीतू में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के उपरांत उसको ग्वालियर के लिए रैफर कर दिया गया। 26 जनवरी की सुबह करीब पांच बजे जीतू की मौत हो गई। शहर कोतवाली पुलिस ने मर्ग जांच उपरांत उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध हत्य का प्रकरण दर्ज कर बाद विवेचना न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के उपरांत दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने सोमवार को दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया।