सार्वजनिक स्थानों, सामाजिक समारोहों में खुला शस्त्र ले जाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भिण्ड, 04 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी ने लाईसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों/ सामाजिक समारोहों में खुले शस्त्र ले जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 1144 के तहत भिण्ड जिले की समस्त सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किय है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि कोई भी व्यक्ति/ शस्त्र धारक अपने लाईसेसी शस्त्र को सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर खुला लेकर नहीं चलेगा एवं प्रदर्शन नहीं करेगा और ना ही प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह या संगठन अन्य सामाजिक समारोहों आदि में शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही शस्त्र लेकर प्रदर्शन करेगा एवं न ही हर्ष फायर करने का प्रयास करेगा। शस्त्र लेकर आवागमन करने की आवश्यकता होने पर शस्त्र को पूर्णत: कपड़े में ढका अथवा शस्त्रदानी (शस्त्र का कबर) में होना आवश्यक होगा खुला शस्त्र लेकर चलना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। उन्होंने आदेश में कहा कि प्राय: यह देखने में आया है कि भिण्ड जिला अंतर्गत अधिकांश लाईसेंसी शस्त्रधारक अपने लाईसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर खुला लेकर एवं प्रदर्शन करते हुए आवागमन करते है, जिसके कारण आमजन भयभीत एवं असुरक्षित महसूस करते हैं, इसके अतिरिक्त सामाजिक समारोहों आदि मे शस्त्रधारकों द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों से हर्ष फायर किए जाते हैं जिसके फलस्वरुप पूर्व में अनेकों घटनायें घटित हो चुकी है, उक्त घटनाओं में कई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए है तथा अनेको व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। चूंकि भिण्ड जिले में लाईसेंसी हथियारों की संख्या बहुत है साथ ही भिण्ड जिले में बंदूक लेकर अनावश्यक आवागमन व प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने का प्रचलन देखा गया है। इसलिए भिण्ड जिले में सार्वजनिक स्थानों/ मार्गों पर एवं अन्य समारोहों के दौरान बंदूक लेकर चलना एवं समारोह के दौरान हर्ष फायर करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 जाफौ के अंतर्गत प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है।
ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयुध अधिनियम 1958 एवं आयुध नियम 2016 के नियम 112 में निहित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त जारी अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त (7) एवं (8) पर बल देते हुए में आवश्यक समझता हूं कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत लाईसेंसी हथियारों को सार्वजनिक स्थानों मार्गों तथा अन्य सामाजिक समारोहों आदि में लेकर चलने अथवा प्रदर्शन तथा हर्ष फायर करने पर पूर्णत: प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित होने का अन्देशा न रहे। परन्तु उक्त आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा। कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, पुलिस बल, नगर सेनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।