शाजापुर, 15 मार्च। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपी ठाकुर प्रसाद पुत्र देवीसिंह मेवाड़ा उम्र 48 साल निवासी ग्राम भैसायागढ़ा जिला शाजापुर को धारा 308 भादंवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं एडीपीओ कमल सिंह गोयल ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सचिन रायकवार ने अतिरिक्त डीपीओ संजय मोरे द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार बताया कि सात जनवरी 2018 को सुबह आठ बजे के लगभग फरियादी चंदर सिंह अपने खेत में कुंए से प्याज में पानी फेर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी पार्वती बाई और लड़का लक्ष्मण भी था, तभी खेत पड़ोसी आरोपी ठाकुर प्रसाद व उसका नाबालिग लड़का पंकज दोनों आए और पार्वती बाई से बोले की तुम हमारी डोरी क्यों निकाल रहे हो, इस बात पर आरोपित ठाकुर प्रसाद ने गाली-गलौज करके फर्सी वाली लकड़ी से पार्वती बाई के सिर में मारी। नाबालिग लड़के पंकज ने भी लकड़ी से पार्वती बाई को मारा, जिससे उसे बांए हाथ की अंगुली व दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। लक्ष्मण बीच-बचाव करने आया तो उसको भी ठाकुर प्रसाद ने लकड़ी की मारी जिससे उसके बांए हाथ में चोंट लगी। आरोपीगण जाते-जाते बोल रहे थे कि आज तो बच गए आइंदा डोरी का बोला तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपेार्ट पर से थाना कालापीपल पर आरोपीगण के विरुद्ध असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद अनुसंधान आरोपी ठाकुर प्रसाद के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन के तर्कों एवं साक्ष्य से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध किया है।