जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के मालिक सप्रमाण रख सकते हैं अपना पक्ष

भिण्ड, 08 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक ठोस प्रमाण के कलेक्टर न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने की 18 जनवरी तारीख नियत की है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने उद्घोषणा में जरिए नोटिस सूचित किया है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 25 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर से दंदरौआ मार्ग पर वाहन ट्रक क्र. आर.जे.46 जी.ए.3907 में अज्ञात चालक द्वारा 26 गाय के बछड़े गौ-वंश के उद्देश्य पकड़ा गया। जिस पर उक्त वाहन ट्रक क्र. आर.जे.46 जी.ए.3907 जब्त कर थाना मौ के अपराध क्र.280/21 धारा 6/9, मप्र गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 9 (2), 11 (1) घ पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन क्र. आर.जे.46 जी.ए.3907 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु लिखा गया है।
जब्तशुदा ट्रक एवं गौ वंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौ वंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ कलेक्टर न्यायालय में पेशी 18 जनवरी 2022 को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण/ पक्ष समर्थन प्रस्तुत ना किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक/ गौ वंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। नियत तारीख के उपरांत प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।