भिण्ड, 27 जून। श्रम पदाधिकारी भिण्ड ने बताया कि गुरुवार को भिण्ड शहर में संस्थानों पर कार्यरत बाल एवं किशोर श्रमिकों के विमुक्तिकरण की कार्रवाई हेतु टास्क फोर्स दल द्वारा 5 संस्थानों पर बाल श्रम अधिनियम 1986 अंतर्गत कार्रवाई की गई। जिसमें कमल सेल्स जैन कॉलेज के पास भिण्ड से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति के माध्यम से परिजनों को सुपुर्द कराया गया। इसके अतिरिक्त एक-एक किशोर श्रमिक जीशान ऑटो वर्कशॉप एवं आजाद ऑटो पार्टस, पन्ना होटल के सामने भिण्ड से विमुक्त कराए गए।
इसी क्रम में शिव जूस सेंटर इटावा रोड भिण्ड एवं न्यू जोधपुर मिष्ठान ग्वालियर रोड भिण्ड पर कार्यरत 1-1 किशोर श्रमिक गैर खतरनाक कार्य में नियोजित होने से श्रम निरीक्षक द्वारा धारा 7, 8, 9, 11 व 12 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। बाल श्रम के विरुद्ध कार्रवाई में श्रम विभाग भिण्ड से श्रम निरीक्षक मनीष झा, महिला बाल विकास विभाग से दीपेन्द्र शर्मा, धरती संस्था से जिला समन्वय रामवीर सिंह व ब्लॉक समन्वय विनोद सिंह उपस्थित रहे।