शाजापुर, 30 जुलाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर ललित किशोर के न्यायालय ने मंगलवार को पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी मुबारिक खान पुत्र हकीम निवासी मुल्लाखेडी, थाना कोतवाली, शाजापुर को धारा 302 भादंवि में आजीवान कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 25 आम्र्स एक्ट में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी एवं अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर रमेश सोलंकी ने की।
उपसंचालक अभियोजन प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पांच मई 2023 की रात्रि 3.30 बजे ग्राम मुल्लाखेडी शाजापुर में आरोपी मुबारिक ने अपनी पत्नी अंजुम बी को सोई हुई अवस्था में चाकू से कई वार किए। जिससे अंजुम बी की मृत्यु हो गई। उक्त घटना की सूचना सुबह लगभग पांच बजे 100 डायल पर आरोपी के भाई ने दी। जिस पर 100 डायल एवं पुलिस ने मौके पर जाकर कार्रवाई की। पुलिस ने थाना कोतवाली शाजापुर में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादंवि, धारा 25 आम्र्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया। थाना कोतवाली शाजापुर पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया है।