न्यायालय ने आरोपियों पर कुल 35 हजार का जुर्माना भी लगाया
भिण्ड, 01 अगस्त। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड मोहम्मद अनीस खान के न्यायालय ने थाना ऊमरी के प्रकरण क्र.15/20 एसटी में हत्या के मामले में ग्राम बक्सीपुरा थाना देहात भिण्ड निवासी आरोपी नरोत्तम सिंह पुत्र महाराज सिंह नरवरिया उम्र करीब 53 वर्ष को धारा 148 भादंसं में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास एवं चार हजार रुपए जुर्माना, वीरसिंह पुत्र महाराज सिंह नरवरिया उम्र करीब 52 वर्ष को धारा 148 भादंसं में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंसं में आजीवन कारावास और चार हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी नृपत पुत्र महाराज सिंह नरवरिया उम्र करीब 58 वर्ष को धारा 148 भादंसं में एक वर्षकठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंसं में आजीवन कारावास और चार हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी महेन्द्र पुत्र महाराज सिंह नरवरिया उम्र करीब 68 वर्ष को धारा 148 भादंसं में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंसं में आजीवन कारावास और चार हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी हनुमंत पुत्र महाराज सिंह नरवरिया उम्र करीब 48 वर्ष को धारा 148 भादंसं में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंसं में आजीवन कारावास और चार हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी जितेन्द्र पुत्र नरोत्तम नरवरिया उम्र करीब 26 वर्ष को धारा 148 भादंसं में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंसं में आजीवन कारावास एवं चार हजार रुपए अर्थदण्ड, आरोपी चरन पुत्र नृपत नरवरिया उम्र करीब 23 वर्ष निवासी को धारा 148 भादंसं में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 302/149 भादंसं में आजीवन कारावास और चार हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियेाजक भिण्ड मुकेश बिहारी दीक्षित ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी भिण्ड कृष्णेन्द्र पाल यादव के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि 18 अक्टूबर 2019 को शाम करीब 4:15 बजे फरियादी ऊदल ने जिला अस्पताल ग्वालियर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह बक्सीपुरा गांव में रह कर खेती करता है। उसके परिवार व नरोत्तम नरवरिया के परिवार से जमीन को लेकर पुरानी बुराई चल रही है। इसी बुराई पर से 17 अक्टूबर 2019 को रात नौ बजे नरोत्तम सिंह नरवरिया व नृपत सिंह नरवरिया शराब पीकर आए और घर के बाहर गालियां देने लगे। तभी उसके भाई प्रहलाद सिंह ने बाहर जाकर रोका तो नरोत्तम सिंह व नृपत सिंह नरवरिया नहीं माने। इसी बीच इनके परिवार के वीरसिंह नरवरिया लाठी लिए, चरण सिंह लाठी लिए, महेन्द्र सिंह लाठी लिए तथा हनुमंत सिंह नरवरिया, सोमराज नरवरिया, जितेन्द्र नरवरिया सभी आ गए और एकराय होकर गालियां देने लगे, तो उसके भाई प्रहलाद ने रोका। तब सोमराज, जितेन्द्र, हनुमंत ने मिलकर प्रहलाद को पकड कर जमीन पर पटक दिया। चरण सिंह, वीरसिंह, महेन्द्र सिंह मिलकर लाठियों से उसके भाई प्रहलाद को मारने लगेे। इसी बीच नरोत्तम घर से कुल्हाडी ले आया और उसने प्रहलाद के सिर पर जान से मारने की नियत से कुल्हाडी मारी, जिससे प्रहलाद को खून निकल आया। उसने व भाई शिवराज सिंह ने जाकर बचाया तो ये सभी लोग भाग गए। फिर वह अपने भाई प्रहलाद को घायल अवस्था में लेकर जिला अस्पताल भिण्ड गया, वहां से ग्वालियर रैफर कर दिया गया। फिर वह प्रहलाद को ग्वालियर लाया, जहां जिला अस्पताल ग्वालियर में वह इलाजरत है। मौके पर उमेश नरवरिया व अजीत नरवरिया थे, जिन्होंने देखा है। फरियादी की रिपोर्ट थाना देहात के उपनिरीक्षक पंकज मुदगल द्वारा देहाती नालिशी प्रदर्श पी-1 पर दर्ज की गई। प्रदर्श पी-1 की देहाती नालिशी लिखे जाने से पूर्व 17 अक्टूबर 2019 को रात्रि करीब 10:30 बजे जिला चिकित्सालय भिण्ड से थाना प्रभारी भिण्ड को आहत प्रहलाद सिंह के अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती होने की सूचना प्रदर्श पी-31 दी गई थी। देहाती नालिशी प्रदर्श पी-1 के आधार पर थाना देहात भिण्ड में अभियुक्त नरोत्तम सिंह, सोमराज, जितेन्द्र, हनुमंत, महेन्द्र सिंह, वीर सिंह, नृपत, चरन के विरुद्ध 18 अक्टूबर 2019 को ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 लेखबद्ध कर अपराध क्र.620/2019 अंतर्गत धारा 307, 323, 294, 147, 148, 149 भादंसं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान 19 अक्टूबर 2019 को घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-15 बनाया गया तथा घटना स्थल से सडक की खून आलूदा पपडी एवं सादा पपडी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी-14 बनाया गया एवं आहत उमेश तथा शिवराज का मेडिकल परीक्षण कराया गया।