ग्राम चम्हेड़ी में बसेडिय़ा के घर से पकड़ा पीडीएस का खाद्यान्न

आरोपी बद्रीप्रसाद बसेडिय़ा को गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल भेजा

भिण्ड, 12 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा 1980 धारा 3(1) एवं आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपी बद्रीप्रसाद बसेडिय़ा पुत्र राधेश्याम शर्मा उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम चम्हेड़ी तहसीज गोहद को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय सहपठित धारा 3(2) के तहत गिरफ्तार कर प्रावधान अनुसार छह महीने हेतु केन्द्रीय जेल ग्वालियर में निरुद्ध करने के आदेश पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं अधीक्षक केन्द्रीय जेल ग्वालियर को जारी किए थे।
पुलिस अधीक्षक भिण्ड शैलेन्द्र सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी मौ ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बद्रीप्रसाद बसेडिय़ा को गिरफ्तार कर निरुद्ध किए जाने हेतु केन्द्रीय जेल ग्वालियर भेज दिया है। जिले में पहली बार चोरबाजारी निवारण एव आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कतिपय व्यक्ति ने सूचना दी कि ग्राम चम्हेड़ी में बद्रीप्रसाद बसेडिय़ा के घर पर अवैद्य रूप से कालाबाजारी में बेचने हेतु पीडीएस का चावल रखा हुआ है। सूचना के आधार पर एसडीएम गोहद द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को जांच हेतु भेजा गया, जिस पर से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गोहद अजय अष्ठाना ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मेहगांव रामबिहारी सिंह तोमर के साथ जाकर बद्रीप्रसाद बसेडिय़ा के घर पर जाकर जांच की। जांच के दौरान घर के अंदर 24 कट्टों में भरा हुआ लगभग 12 क्विंटल चावल रखा पाया गया। कट्टों पर नागरिक आपूर्ति निगम का छापा एवं टैग लगा था एवं मशीन की सिलाई पाई गई। छापे एवं टैग के विवरण से स्पष्ट था कि कट्टों में भरा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर भेजे जाने हेतु गोहद के चावल मिल द्वारा प्रदाय किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया पीडीएस का चावल होने के कारण जांचकर्ता अधिकारियों ने मौके पर चावल जब्त किया, लेकिन कार्रवाई के दौरान सूचना के उपरांत भी आरोपी द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया एवं घर में उपस्थित अन्य महिला सदस्यों ने भी जांच में सहयोग नहीं किया, जिस पर से जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा मौका पंचनामा बनाकर चावल को जब्त कर सुरक्षित रखवाया गया एवं समस्त कार्रवाई का प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया।