भिण्ड, 12 दिसम्बर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था के सुद्रणीकरण एवं पारदर्र्शीपूर्ण बनाने के लिए विगत तीन माह में अनुभाग मेहगांव, गोहद एवं लहार अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा अनियमितता की गई, जिस पर उनके विरुद्ध नोटिस, दुकान निलंबित, एफआईआर एवं वसूली जैसी कार्रवाई की गई है। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड ने दी।
जिन शा. उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनमें अनुभाग मेहगांव अंतर्गत मानपुरा के विक्रेता रामभरोसे गुर्जर द्वारा ई-केवायसी के नाम से हितग्राहियों के अंगूठे लगवाए गए एवं खाद्यान्न निकाल लिया लेकिन प्रदाय नहीं किया गया। गोरमी के वार्ड क्र.नौ, 10 एवं 14 की उचित मूल्य दुकान के विक्रेता मुकेश यादव द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किया एवं नि:शुल्क राशन की राशि भी उपभोक्ताओं से ली गई। मां पथवारा स्वसहायता समूह के समूह संचालकों द्वारा पोषण आहार का चावल बाजार में बेचा जा रहा था। अनुभाग गोहद अंतर्गत शा. उचित मूल्य दुकान चंदोखर के विक्रेता द्वारा कोविड काल के दौरान वितरण हेतु प्राप्त खाद्यान्न की अफरा-तफरी की गई। शा. उचित मूल्य डगर के विक्रेता द्वारा वितरण में अनियमिता की गई एवं खाद्यान्न की अफरा-तफरी की गई।
इसी प्रकार अनुभाग लहार अंतर्गत शा. उचित मूल्य दुकान अरूसी, जेतपुरा, छिपावली नं.दो, अधियारी नं.दो, बेलमा, रहावली उवारी, करियावली, चौरई, बरेही एवं महुआ के विक्रेताओं द्वारा शासन निर्देशानुसार ई-केवायसी एवं मोबाईल सीडिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है। शा. उचित मूल्य दुकान फरदुआ के विक्रेता द्वारा विगत तीन माह में शत-प्रतिशत हितग्राहियों को वितरण नहीं किया गया। शा. उचित मूल्य दुकान मछण्ड एवं आलमपुर का भौतिक सत्यापन किया गया दुकान में खाद्यान्न की मात्रा में अंतर पाया गया। उक्त सभी शा. उचित मूल्य की दुकान विके्रताओं द्वारा अनियमितताएं की गई। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासन द्वारा निर्धारित मात्रा एवं दर पर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण करें तथा सभी हितग्राहियों के ई-केवायसी एवं मोबाईल सीडिंग का कार्य माह दिसंबर में पूर्ण करें। यदि उक्त कार्य विक्रेताओं द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दुकान निरस्ती एवं एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी।