नाबालिगाा से बलात्कार करने वाले आरोपी 25 वर्ष का कठोर कारावास

रीवा, 31 जुलाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, रीवा सुुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्र.80/2015 में आरोपी राहुल उर्फ अनुराग पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र 22 वर्ष, निवासी लोडिय़ारी, थाना खीरी, जिला इलाहाबाद (उप्र) को अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 363 भादंवि के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 भादंवि के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(एन) भादंवि के तहत 23 वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 25 वर्ष का कठोर कारावास एवं चार हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। ़
मीडिया प्रभारी/एडीपीओ रीवा मो. अफजल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नौ मार्च 2015 को शाम करीब सात बजे फरियादी (अभियोक्त्री के दादा), अपने स्वयं के निवास स्थान मे अपनी पत्नी (अभियोक्त्री की दादी) तथा अभियोक्त्री के साथ टीवी देख रहा था। उसी समय अभियुक्त राहुल उर्फ अनुराग चार पहिया वाहन में चार-पांच लड़कों के साथ बाउण्ड्रीबाल कूदकर कमरे के दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस आया और अभियोक्त्री को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, तब फरियादी एवं उसकी पत्नी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, किंतु आरोपी ने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी तथा घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और अभियोक्त्री को अपने साथ जबरन लेकर भाग गया। फरियादी (दादा) ने घटना की रिपोर्ट थाना विश्वविद्यालय में लेख कराई। पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को आरोपी राहुल उर्फ अनुराग के गांव लोडियारी इलाहाबाद से दस्तयाब किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए अनन्य विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, रीवा सुुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने आरोपी राहुल उर्फ अनुराग को उपर्युक्त दण्ड से दंडित किया है।