सतना, 31 जुलाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मैहर जिला सतना मनोज कुमार के न्यायालय ने दहेज हत्या के चिन्हित जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में उसे अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त पृथक से दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। उक्त अपराध की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी मैहर रविशंकर पाण्डेय ने की थी। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी गणेश प्रसाद पाण्डेय ने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए अभियोजन का संचालन किया।
सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ आदित्य पाण्डेय ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि थाना मैहर के अपराध क्र.622/18 से उद्भूत दाण्डिक मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी भास्कर साहू पुत्र धन्नू साहू उम्र 26 वर्ष निवासी सोनवारी नई दिल्ली टोला मैहर जो मृतिका का पति था एवं मृतिका की सास ललती साहू पत्नी धन्नू साहू उम्र 52 वर्ष निवासी सोनवारी नई दिल्ली टोला मैहर को धारा 304बी सहपठित धारा 34, 498ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें दण्डित किया गया। उक्त मामले में अभियोजन द्वारा मृतिका के मायके पक्ष के लोगों, तीन चिकित्सा अधिकारियों, एक कार्यपालिक दण्डाधिकारी सहित कुल 13 अभियोजन साक्षियों के कथन कराए गए थे।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में मृतिका की मृत्यु उसके विवाह के 144 दिन के भीतर हो गई थी एवं मृतिका ने व उसके मायके पक्ष के लोगों द्वारा मृतिका के ससुर एवं देवर के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था केवल पति एवं सास के विरुद्ध अभिकथन किया गया था। अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मृतिका अनीता की शादी 29 अप्रैल 2018 को ग्राम सोनवारी नई दिल्ली टोला में हुई थी, शादी के करीब एक माह बाद से ही उसके पति भास्कर साहू व उसकी सास श्रीमती ललती साहू द्वारा उससे कहा जाने लगा कि उसके मां-बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया है, अपने मां-बाप से दहेज के रूप में दो लाख रुपए लेकर आओ तभी उसे अपने यहां रखेंगे, इसके साथ ही उसके पति व सास द्वारा मृतिका अनीता साहू से गाली-गलौज, मारपीट कर उसे परेशान किया जाने लगा, जिससे मृतिका अनीता साहू अपने ससुराल जाने से मना करने लगी। नौ सितंबर 2018 को अनीता के ससुर उसे बुलाने आए तो मृतिका के पिता ने उनसे कहा कि उन्हें जो देना था दे चुके हैं, अब उनके पास देने के लिए पैसा नहीं है तथा मृतिका अनीता के ससुर से यह भी कहा गया कि उनका लड़का भास्कर साहू व और ललती साहू उसकी लड़की अनीता से दहेज में रुपए मंगवाते हैं व मारपीट, गाली-गलौच करते हैं उन्हें समझाकर रखो ऐसा न करे, इस पर मृतिका अनीता के सुसर द्वारा अपने लड़का भास्कर साहू व औरत ललती बाई को समझाने व लड़की मृतिका अनीता को ठीक से रखने का आश्वासन दिया गया। जिस पर मृतिका अनीता को उसके ससुर के साथ ससुराल भेज दिया गया, जिस दिन अनीता वहां गई उसके तीसरे दिन मृतिका अनीता ने अपनी भाभी को फोन कर उसके पति व सास द्वारा उसे हाथ-घूसा से मारपीट व गाली-गलौच करने की बात बताई। 23 सितंबर 2018 को मृतिका अनीता के घर वालों को उसके जल जाने व मैहर अस्पताल पहुंच जाने की सूचना प्राप्त हुई, इस पर वे लोग मैहर अस्पताल पहुंचे तो वहां पर मृतिका अनीता अस्पताल में भर्ती मिली व पूछने पर वह बताई कि घर में उसके पति द्वारा उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया गया व सास ने माचिस मारकर उसे जला दिया। जिसके आधार पर थाना मैहर में मर्ग क्र.244/18 पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग जांच उपरांत थाना मैहर में अपराध क्र. 622/18 धारा 498ए, 304बी, 302, 34 भादवि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी।