मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले सात आरोपियों को दो-दो वर्ष की सजा

शाजापुर, 31 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले आरोपीगण रऊफ पुत्र हजारी खां उम्र 55 वर्ष, जाकिर पुत्र हजारी खां उम्र 55 वर्ष, पप्पू पुत्र रऊफ खां उम्र 35 वर्ष, बिलाल पुत्र रऊफ खां उम्र 35 वर्ष, जुबेर पुत्र जाकिर खां उम्र 30 वर्ष, यूसूफ पुत्र हजारी खां उम्र 50 वर्ष, नईम पुत्र यूसूफ खां उम्र 25 वर्ष निवासीगण ग्राम सलिया, थाना अ.बड़ोदिया, जिला शाजापुर को धारा 148 भादवि में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना एक अक्टूबर 2015 की है, फरियादी रईश पुत्र निसार शाह निवासी ग्राम सालिया शाम करीब चार बजे आरोपी रऊफ खां ने गांव में आम रोड के पास जहां पाल बना रखी थी, वहां पर पानी भर गया था पर था। उस जगह की नफ्ती सीमांकन करने पटवारी एवं ग्राम चौकीदार आए थे। सीमांकन नफ्ती करने के बाद पटवारियों ने दोनों पक्षों को बुलाया था व सीमांकन दोनो पक्षों को बता रहे थे। तभी उक्त आरोपीगण एकमत होकर अश्लील गालियां देने लगे, जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी रऊफ खां ने फर्सी वाली लकड़ी से एवं रफीक खां ने लकड़ी से शाहिद शाह तथा अनीस शाह के साथ मारपीट की। पप्पू खां ने टामी से मारपीट की, जाकिर खां, जुबेर खां, बिलाल खां, युसुफ खां, सफीक खां व नईम खां ने पत्थर फेंककर चोट पहुंचाई व मारपीट की, जिससे सईद शाह व अनीस शाह को चोटें आईं। मौके पर उपस्थित फरीद खां, आरिफ खां, अनवर खां ने बीच-बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना अ.बडोदिया में दर्ज कराई, जिस पर से थाना पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।