11 अपराधी तीन माह तक की अवधि के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 12 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी आदिल खान पुत्र सौहराब उम्र 26 साल निवासी हजारी लाल की सराय झांसी मोहल्ला, थाना सिटी कोतवाली भिण्ड, अनस पुत्र राशिद खान उम्र 20 साल निवासी नयापुरा थाना सिटी कोतवाली भिण्ड, झन्डू उर्फ उमाशंकर पुत्र जगमोहन शर्मा उम्र 19 साल निवासी मौ रोड मेहगांव, विवेक शर्मा पुत्र विनोद शर्मा उम्र 22 साल निवासी हनुमान रोड मेहगांव, रामप्रकाश उर्फ लम्फड़ी पुत्र केदार बाथम उम्र 25 साल निवासी जवाहर कालौनी मेहगांव, भगवानदास पुत्र महावीर शर्मा उम्र 45 साल निवासी गढ़ी थाना मेहगांव, छोटू उर्फ विश्वनाथ पुत्र रामप्रकाश शुक्ला उम्र 33 साल निवासी पानी की टंकी के पास मेहगांव, करू उर्फ रामविजय सिंह पवैया पुत्र निहाल सिंह पवैया उम्र 30 साल निवासी ग्राम गुहीसर थाना मौ की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।

तीन अपराधी एक माह के लिए जिलाबदर

जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी अनीस गुर्जर पुत्र औतार सिंह उम्र 30 साल निवासी बंके का पुरा हाल गोहद थाना गोहद, ब्रजमोहन सिंह उर्फ बिजोले पुत्र कमल सिंह भदौरिया उम्र 42 साल निवासी सुरूरू थाना बरासों एवं सतीश गुर्जर पुत्र रूस्तम सिंह उम्र 25 साल निवासी बंके का पुरा हाल गोहद थाना गोहद की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से एक माह की अवधि के लिए बाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।
अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा। इस अवधि के दौरान अनावेदक को न्यायालय द्वारा जारी समंस/ आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। आरोपी वर्णित जिलों की सीमाओं से वाहर जाने के पश्चात अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं संबंधित थाने को आवश्यक रूप से देगा।