तीन अपराधियों को दो माह तक देनी होगी संबंधित थाने में हाजिरी

भिण्ड, 12 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आरोपी अनावेदक/ आरोपी शिवसिंह भदौरिया पुत्र शेरसिंह भदौरिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम सेंथरी मेहगांव, जयसिंह गुर्जर पुत्र रामसिंह गुर्जर उम्र 48 साल निवासी गितौर थाना मेहगांव एवं रामू उर्फ रामनिवास पुत्र भूरे उर्फ जयसिंह गुर्जर उम्र 27 साल निवासी पुराने बस स्टेण्ड के पास कस्बा एवं थाना मेहगांव को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगा तथा दिनभर की गतिविधियों/ क्रियाकलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा, अनावेदक उक्त वर्णित अवधि में किन्ही विषय परिस्थितियों में यदि जिले से बाहर जाता है अथवा किसी समारोह में सम्मिलित होता है तो तदाशय की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से देगा, उक्तावधि में किन्हीं भी आपराधिक क्रियाकलाप अथवा गतिविधियों में संलिपित नहीं रहेगा एवं अनावेदक उक्तावधि किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री को अपने आधिपत्य में नहीं रखेगा और ना ही उनका उपयोग करेगा।