समस्त लाईसेंसी शस्त्र धारक पांच तक थानों में अनिवार्य रूप से जमा कराएं शस्त्र

भिण्ड, 27 मई। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा जा चुकी है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर समस्त लाईसेंसी शस्त्र धारकों के निर्धारित फार्म (3) और (5) में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई तक निलंबित किए हैं। साथ ही उन्होंने सभी लाईसेंसी शस्त्रधारियों को आदेशित किया है कि वह अपना शस्त्र संबंधित थानों में पांच जून तक अनिवार्य रूप से जमा करें।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई पृथक से प्रचलित की जाएगी। शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अधिक संख्या होने तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना देकर सुनवाई का अवसर देने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। परंतु यह आदेश निम्न पर प्रभावशील नहीं होगा- न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट विभिन्न सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त सुरक्षाकर्मी विभिन्न बैंक/ एटीएम/ एटीएम बैंक/ कैश बैंक संस्था/ सेवा पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी पेट्रोल पंप/ टोल प्लाजा पर नियुक्त सुरक्षाकर्मी उपरोक्त आम्र्स लाईसेंसियों को तदाशय की सूचना संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से दी जाना आवश्यक होगी तथा उक्त सुरक्षाकर्मी अपने सेवा संस्थानों पर शस्त्र रखेगे। कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात अपने शस्त्र सेवा संस्थान में ही सुरक्षार्थ जमा करेंगे तथा उक्त शस्त्र का उपयोग कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।