तीन साल की मासूम के साथ गंदी हरकत करने वाले ऑटो चालक को 20 साल का कठोर कारावास

ग्वालियर, 27 मई। अनन्यत विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने तीन साल की मासूम के साथ गंदी हरकत करने वाले ऑटो चालक आरोपी वसीम पुत्र सत्तार खान उम्र 32 वर्ष निवासी सेवा नगर नूरगंज आटे वाली मस्जिद के पास किला गेट को धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में दोषसिद्धि पाए जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा, एडीपीओ अभिषेक मैहरोत्रा एवं सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने की।
एडीपीओ अभिषेक मैहरोत्रा ने प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया ने पुलिस थाना ग्वालियर में उपस्थित होकर शिकायती आवेदन दिया था कि 23 अक्टूबर 2020 को रात्रि करीब 8:30 बजे के लगभग उसकी तीन साल की मासूम बेटी (अभियोक्त्री) सेवानगर में स्थित माता के दर्शन करने गई थी। 15-20 मिनट बाद लौटकर आई तो अभियोक्त्री ने अपनी दादी को बताया कि ऑटो वाले अंकल ने उसे जबरन ऑटो में बिठा लिया और गलत की जगह पर हाथ लगाकर गंदी हरकत की। ये बात सुनकर पीडि़त की दादी उसे ऑटो वाले के पास लेकर गई तब पीडि़त ने आरोपी की तरफ हाथ करके बताया कि इसी अंकल ने उसे ऑटो में जबरदस्ती बिठाकर गलत हरकत की है। ऑटो मालिक के भतीजे से पीडि़ता की दादी ने जब ऑटो वाले का नाम पूछा तो उसने उसका नाम वसीम पुत्र सत्तार खान बताया था। फिर आरोपी वसीम मौके से फरार हो गया। पीडि़ता की मां की शिकायती आवेदन पर थाना ग्वालियर पुलिस ने आरोपी वसीम पुत्र सत्तार के विरुद्ध थाने के अपराध क्र.647/2020 अंतर्गत धारा 376 भादंवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीवद्ध किया था। मामले की विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण में मासूम बालिका की साक्ष्य तथा अन्य साक्षियों द्वारा घटना के संबंध में दिए गए कथनों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व न्याय दृष्टांतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी वसीम पुत्र सत्तार खान के विरुद्ध मामला प्रमाणित पाया और उसे धारा 5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाकर 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।