धार्मिक स्थल पर एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा कर सकेंगे

भिण्ड, 20 जुलाई। मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने 15 जुलाई के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर आदेश प्रसारित किया है।
संशोधित आदेशानुसारी सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकेंगे। इस बावत कोविड-19 संकमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकॉल का पालन धार्मिक एवं पूजा स्थल के प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा। उक्त बिंदु के अतिरिक्त कार्यालयीन आदेश 15 जुलाइ 2021 के शेष बिंदु यथावत रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

लंबित पेंशन निराकरण शिविर 22 एवं 23 को

कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने समस्त कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि उनके यहां अधिकारी एवं कर्मचारियों के 30 जून 2021 तक के लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण 22 एवं 23 जुलाई को जिला पेंशन कार्यालय भिण्ड में लगने वाले शिविर में निराकरण कराना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए जिला पेंशन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।