नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल का कारावास

भोपाल, 27 अप्रैल। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र.20/22 में थाना कमला नगर जिला भोपाल के अपराध क्र.834/21 में लिव इन में रहने वाली पत्नी की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी विजय जाटव को धारा 323 भादंवि में एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, 506 भादंवि में दो कारावास वर्ष एवं 5एम(एन)/6 सहपठित 18 पॉक्सो एक्ट की सहपठित धारा 376(2)एफ सहपठित धारा 511 में पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी जिला भोपाल दीपक बंसोड के अनुसार घटना संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि अभियोक्त्री की मां ने बताया कि मेरी शादी अफीज खान से वर्ष 2009 में हुई थी। जो पांच वर्ष की है। मैं अफीज खान को छोड़कर अलग रह रही हूं और इसी बीच में विजय जाटव से मेरे रिलेशन बन गए। 25 जून 2021 को दोपहर एक बजे मैं अपनी मम्मी के घर गई थी। जब वहां से आई तो देखा तो विजय मेरी नौ वर्षीय पुत्री के कपड़े उतार रहा था, इतने में मैं पहुंच गई और चिल्लाई तो जबरदस्ती मेरी पुत्री को हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाने लगा, मैंने विरोध किया तो मेरे साथ बेल्ट से मारपीट की, जिससे मुझे पीठ पर और हाथ पर चोटे आई है। आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा, मैं डर के कारण थाने नहीं आ पाई थी। आज बच्ची के साथ आई हूं। अभियोक्त्री एवं उसकी मां और मेडिकल साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने प्रकरण को प्रमाणित कर धारा 354 भादंवि, 9/10 में पांच वर्ष के सश्रक कारावास की सजा सुनाई है।