भोपाल, 27 अप्रैल। विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र.14/21 में थाना खजूरी सड़क जिला भोपाल के अपराध क्र.443/2018 में नाबालिग को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रमेश धुर्वे को धारा 363 भादंवि में सात वर्ष कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंवि में 10 वर्ष कारावास व एक हजार अर्थदण्ड व धारा 376(क, ख) भादंवि एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक काल तक) व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी जिला भोपाल दीपक बंसोड के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि नाबालिग अभियोक्त्री के पिता के जान पहचान वाला रमेश अभियोक्त्री के घर आया और उसकी मां घर के अंदर थी। जब अभियोक्त्री की मां उसको घर के बाहर देखने आई तो वह नहीं मिली, इधर उधर तलाश की इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। दूसरे दिन अभियुक्त के कब्जे से अभियोक्त्री दस्तयाब हुई। दस्तयावी के बाद अभियोक्त्री के माता-पिता उसके साथ गलत काम के संबंध में नहीं बताया, लेकिन पुलिस द्वारा अभियोक्त्री का मेडिकल कराने के उपरांत धारा 363 दंप्रसं चालान न्यायाल में प्रस्तुत किया गया। अभियोक्त्री मेडिकल से प्राप्त सामाग्री का परीक्षण कराने पर आरएफएस रिपोर्ट पर मानव शुक्राणु पाए गए, जिस आधार पर डीएनए कराया गया। उक्त डीएनए पर मानव शुक्राणु अभियोक्त्री के शरीर व कपड़े पर पाया गया। डीएनए पर आरोपी के अभियोक्त्री के कपड़े एवं शरीर पर प्राप्त धब्बे/ शुक्राणु आरोपी के होना पाया गया, जिस आधार पर न्यायालय द्वारा चार्ज को संशोधन कर धारा 376 क,ख भादंवि एवं 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में अभियोजन एवं मेडिकल साक्ष्य के आधार पर शेष प्राकृतिक काल तक आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।