कुल्हाड़ी से प्रहार करने वाले सात आरोपियों तीन-तीन माह का कारावास

ग्वालियर, 05 अप्रैल। जेएमएफसी ग्वालियर सुश्री निकिता पवार के न्यायालय ने कुल्हाड़ी से प्रहार करने वाले आरोपीगण अशोक सिंह एवं भूपसिंह पुत्रगण देवीराम कुशवाह, बदन सिंह एवं हरिसिंह पुत्रगण रतीराम कुशवाह, राकेश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, रुस्तम सिंह पुत्र रामचरन कुशवाह, मातवर पुत्र रामस्वरूप कुशवाह निवासीगण ग्राम दाने बाबा का पुरा, थाना बिजौली, ग्वालियर को धारा 325/34 भादंवि में तीन-तीन माह का कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 324/34 भादंवि में एक-एक माह का कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माना, धारा 323/34 भादंवि में 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती नेहा मिश्रा दुबे ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी लक्ष्मण ने घायल अवस्था में थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि सात फरवरी 2013 को दोपहर करीब 12 बजे की बात है। जगदीश के बोर पर मुहवाद हो रहा था, उसने वहां पहुंचकर अशोक, भूपसिंह, हरी, रुस्तम को समझाया कि जगदीश से मुहवाद क्यों कर रहे हो, तब पुरानी रंजिश पर से अशोक, हरी, रुस्तम, भूपसिंह चारों लोग उससे बोले कि ज्यादा नेता बनता है, गालियां देकर बोले कि तुझे ही देखते हैं और अशोक ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में बांई तरफ लगी, चोट आकर खून निकल आया। वह चिल्लाया तो उसका लड़का उत्तम सिंह आकर बचाने लगा तो आरोपीगण ने उत्तम की कुल्हाडिय़ों से मारपीट कर दी, जिससे उसके सिर व शरीर में चोटें आईं, उसी समय उसके परिवार की औरतें आ गईं, उन्होंने आकर उन्हें बचाया वे लोग वहां से आने लगे तो गांव के पास में राकेश, मातवार, बदन सिंह ने घेर लिया, मेरा साला बच्चू बचाने लगा तो तीनों आरोपी गालियां देकर मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। जिस पर से थाना बिजौली में धारा 294, 323, 506, 34 भादंवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।