दहेज के लिए मारपीट करने वाले आधा दर्जन आरोपियों को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 05 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती शिवानी शर्मा के न्यायालय ने दहेज के लिए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण भीकम सिंह पुत्र हरवीर सिंह किरार, बैकुंठी पत्नी भीकम सिंह, उदय सिंह किरार, भूपेन्द्र किरार, सुनीता पत्नी भूपेन्द्र, रामेश्वर पुत्र भीकम सिंह निवासीगण नवग्रह कॉलोनी, गोल पहाडिय़ा, ग्वालियर को धारा 498ए भादंवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माना एवं धारा 323/34 भादंवि में दोषी पाते हुए छह-छह माह का सश्रम कारावास की सजा एवं 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी श्रीमती अंतिमा शुक्ला ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी कीर्ति किरार निवासी जौरासी, थाना बिलौआ, ग्वालियर ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी में उसके माता-पिता ने 10 लाख रुपए के जेबर, अन्य सामान अपाचे मोटर साइकिल दी थी, फिर भी अभियुक्तगण फरियादिया की आए दिन मारपीट करते थे। आरोपीगण फरियादिया से चार पहिया वाहन की मांग करते थे और गाड़ी न देने पर छोड़ देने एवं जान से खत्म कर देने की धमकी देते थे। सभी अभियुक्तगण ने फरियादिया की लातघूसों से मारपीट की, जिससे उसे शरीर में अंदरूनी चोटे आईं, फरियादिया ने घटना की सूचना फोन पर अपने माता-पिता को दी, तब फरियादिया ने 30 सितंबर 2013 को महिला थाना जनकगंज में धारा 498ए, 323/34 भादंवि का अपराध पंजीवद्ध कराया। थाना जनकगंज ने अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को सजा सुनाई है।