पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

झाबुआ, 05 अप्रैल। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला झाबुआ सुश्री प्रतिभा वास्कले के न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा से भागने वाले आरोपी रूपसिंह पुत्र लक्ष्मण बारिया उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम सालरपाड़ा आम्बा, तहसील रामा, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 224 भादंसं में दसे वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सिमी रत्नम ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि 10 सितंबर 2018 को फरियादी आरक्षक जितेन्द्र द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चौकी पारा के आयुध अधिनियम के अपराध में गिरफ्तार शुदा आरोपी रूपसिंह को न्यायालय में पेश करने हेतु एवं अपराध की असल कायमी हेतु पुलिस थाना झाबुआ में लेकर आए थे। आरक्षक ललित ने उक्त अपराध की एफआईआर असल कायमी करवाने को देकर डाक देने के लिए एसपी ऑफिस चला गया था एवं आरोपी को एक हेड कांस्टेबल के सुपुर्द किया था, उसी समय आरोपी रूपसिंह का जमाई आया था, तब आरोपी बिना किसी को कुछ बताए अपने जमाई के साथ चला गया। आरोपी के थाने से चले जाने की जानकारी लगभग 2:45 बजे हुई थी एवं आस-पास ढूंढा आरोपी कहीं नहीं मिला, तब आरोपी के विरुद्ध धारा 224 भादंसं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी एवं अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट झाबुआ सुश्री प्रतिभा वास्कले ने आरोपी रूपसिंह पुत्र लक्ष्मण बारिया उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सालरपाड़ा आम्बा, तहसील रामा, जिला झाबुआ को को दोषी पाते हुए धारा 224 भादंसं में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।