महिला की मृत्यु होने पर आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 05 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री रिशु भगत के न्यायालय ने उपेक्षापूर्ण कार्य से महिला की मृत्यु होने पर आरोपी विक्रम पुत्र रामचरण दांगी उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़, जिला सागर को धारा 304ए, 456 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी किरन गुप्त ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 27 मई 2012 को आहत रचना के जलने का मेमो थाना में प्राप्त हुआ था। मेमो की जांच उपरांत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए जाने पर पाया गया कि घटना 26 मई 2012 की रात्रि अभियुक्त विक्रम दांगी मृतक रचना के घर रात्रि लगभग 11 बजे घर का ठाठ तोड़कर घर के अंदर चोरी की नीयत से घुसा था, जिससे आहत की नींद खुलने पर चिल्लाई, तब विक्रम के भागते समय मिट्टी के तेल की जलती डिब्बी आहत के ऊपर गिर कर आग लग गई। मेमो जांच पर धारा 456, 338 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। आहत की हमीदिया अस्पताल भोपाल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी विक्रम दांगी को धारा 304ए, 456 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।