बंदूक लेकर घूमने वाले आरोपी को छह माह की सजा

झाबुआ, 05 अप्रैल। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जिला झाबुआ सुश्री प्रतिभा वास्कले के न्यायालय ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बंदूक लेकर घूमने वाले आरोपी हवसिंह पुत्र टिट्टु मेड़ा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम सुरीनाला, थाना कालीदेवी, जिला झाबुआ को धारा 30 आयुध अधिनियम में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संपूर्ण संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ श्रीमती सिमी रत्नम ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि फरियादी उपनिरीक्षक हरिसिंह चुण्डावत ने थाना कालीदेवी पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कलेक्टर के आदेश क्र.594/फा.क्र./भारत निर्वाचन/2019 दि. 10 मार्च 2019 के पालन में 29 मार्च 2019 को एसएसटी ड्यूटी हेतु कस्बा कल्याणपुरा पहुंचे, जहां पर विष्णु मुझाल्दा उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक खण्ड झाबुआ के साथ ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान रायपुरिया रोड खेड़ा फाटे पर उक्त टीम पहुंची थी व चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति एक 12 बोर बंदूक सिंगल नाल की लेकर निकल रहा था, तभी चैकिंग के दौरान उसे रोका व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हवसिंह पिता टिट्टू मेड़ा बताया, जिससे उक्त बंदूक का लाईसेंस व वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन 2019 में जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश दिनांक के छूट के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति या आदेश के बारे में पूछा गया, पूछने में उसके पास कोई अनुज्ञप्ति आदेश नहीं होना बताया, जिस कारण आरोपी हवसिंह मेड़ा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन में धारा 188 भादंसं एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत बंदूक जब्त की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, विचारण के दौरान प्रथम श्रेणी न्यायाधीश झाबुआ सुश्री प्रतिभा वास्कले के न्यायालय ने आरोपी हवसिंह पुत्र टिट्टू मेड़ा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम सुरीनाला, थाना कालीदेवी, जिला झाबुआ को दोषी पाते हुए धारा 30 आयुध अधिनियम में छह माह का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।