मारपीट करने वाले आरोपी पर एक हजार का जुर्माना

रायसेन, 05 अप्रैल। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी मुख्तार खान पुत्र रसीद उम्र 52 वर्ष निवासी चौपड़ा मोहल्ला रायसेन को मारपीट करने के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 323 भादंसं में एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर ने की।
मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि एक अप्रैल 2019 को पीडि़त रवि ठाकुर ने इस आशय की रिपोर्ट की कि उक्त दिनांक को सुबह करीब 11 बजे अपने ढोर चराने के लिए रीछन नदी के पास गया था, वहां उसे मुख्तार मलिक मिला और उससे जमीन कोली लेने की बात पर से गालियां देकर हाथा में रखे हंसिये के उल्टे तरफ से मारपीट करने लगा, मारपीट से उसे सिर में चोट लगकर खून निकलने लगा। आरोपी रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली रायसेन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुअत किया गया।