भोपाल, 03 मार्च। तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश जिला भोपाल श्री विनोद कुमार पाटीदार के न्यायालय ने गुरुवार को इब्राहिम गंज निवासी गोपाल शाक्य उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. भल्लूराम शाक्य को अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव की।
अभियोजन जनसंर्पक अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अगस्त 2020 को लगभग शाम सात बजे अभियुक्त गोपाल शाक्य ने अपनी मां भगवती बाई से शराब के लिए रुपए मांगे थे, नहीं देने पर आरोपी ने मकान नं.169 मेन रोड इब्राहिम गंज के प्रथम तल पर स्थित कमरे में धारदार हथियार से अपनी मां का गला काटकर हत्या कर दी थी।