अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर गलत काम में मदद करने वाले की जमानत निरस्त

विदिशा, 02 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी न्यायाधीश ने अवयस्क बालिका का व्यपहरण कर गलत काम में मदद करने वाले सहआरोपी मनोज अहिरवार की धारा 363, 366, 376, 376(2)(छ) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5/6 में जमानत याचिका खारिज कर दी है। उक्त मामले में पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना इस प्रकार है कि 15 जून 2021 को रात के 10 बजे आरोपी मनोज अहिरवार, सहआरोपी अशोक के साथ गांव के बाहर रोड पर मोटर साइकिल लेकर खडंा था। आरोपीगण पीडि़ता को मोटर साइकिल से अटारी खेजड़ा लेकर गए थे। वहां से पीडि़ता को कार से विदिशा ले आए थे, जहां से आरोपी अशोक उसे बगरोद ले गया था। सह आरोपी अशोक द्वारा पीडि़ता के साथ बार-बार गलत काम किया गया था। जिसकी रिपोर्ट थाना गुलाबगंज में की गई थी। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया था। वर्तमान समय में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखते हुए एवं आरोपी के कृत्य की गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी मनोज अहिरवार का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।