शा. हाईस्कूल गहेली के शिक्षक नितुल कुमार जैन निलंबित

पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई

भिण्ड, 31 जनवरी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के संपन्न कराने के कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मेहगांव नियत किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 को संपन्न कराने के लिए नितुल कुमार जैन माध्यमिक शिक्षक शा. हाईस्कूल गहेली जनपद पंचायत मेहगांव की ड्यूटी मतदान दलों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के रूप में 21 एवं 22 दिसंबर 2021 में उपस्थित होने हेतु लगाई गई थी जिसमें नितुल कुमार जैन उपस्थित नहीं हुए। प्राचार्य शा. उमावि कनाथर ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि जैन ने कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त करने एवं जवाब देने से मना किया है।
मप्र पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अध्याय 5 निर्वाचन के संचालनों के लिए प्रशासनिक त्रंत की धारा 17 (1, 2, 3) के तहत कर्मचारी आयोग के पर्येवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करते है। जैन उक्त प्रशिक्षण में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने एवं कारण बताओ नोटिस न लेने के कारण अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण नितुल कुमार जैन माशि शा. हाईस्कूल गहेली को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया जाकर मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मेहगांव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में जैन को मप्र मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।