भिण्ड, 12 मार्च। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) गोहद जिला भिण्ड के न्यायालय ने छेडखानी करने वाले आरोपी निहाल सिंह माहौर निवासी मनोहर का पुरा एण्डोरी को धारा 354, 294, 506 भादंसं एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम की धारा में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं विशेष लोक अभियोजकशैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 17 वर्षीय अभियोक्त्री ने आरक्षी केन्द्र एण्डोरी पर अपनी मां एवं भाई के साथ उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि 12 दिसंबर 2021 को शाम 4 बजे मैं अपने घर के बाहर खरंजा पर श्वान के बच्चे को छोडने जा रही थी, उसी समय निहाल सिंह माहौर अपने घर तरफ से आया और मुझे गालियां दीं और बुरी नियत से मुझे पकडने की कोशिश की तो मेरी शॉल निहाल सिंह के पकड में आ गई, मैंने कहा कि मेरी शॉल वापस करो तो मेरा हाथ पकड लिया और अपनी तरफ खीचने लगा, मैं निहाल सिंह को जोर से धक्का देकर वहां से अपने घर भाग गई। निहाल सिंह आए दिन मेरे साथ छेडखानी करता है, मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती हूं तो मुझे बुरी नियत से घूरता है और कहता है कि तुझे तो मैं उठवां लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी और धमकी देता है कि पुलिस में रिपोर्ट की तो तेरे घर वालों को जान से खत्म कर दूंगा। अभियुक्त के उक्त कृत्य पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र.124/21 धारा 354, 294, 506 भादंवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनवेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय गोहद जिला भिण्ड द्वारा मंगलवार को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होते हुए अभियुक्त को उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।