-विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजित
भिण्ड, 10 दिसम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शहर के कीरतपुरा रोड स्थित एक निजी स्कूल में जेएमएफसी भिण्ड सुश्री अनुभूति गुप्ता की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे की उपस्थिति में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश सुश्री अनुभूति गुप्ताने छात्र-छात्राओं को मानव-अधिकार के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें सभी इंसानों के प्राकृतिक अधिकारों तथा न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार विश्व के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार आदि सभी संबंधित राज्यों द्वारा प्रदाय किए जाने चाहिए, क्योंकि ये अधिकार मानव जीवन को सुचारू रूप से विकसित करने तथा समाज को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे संविधान में भी इन अधिकारों की छवि साफ दिखाई देती है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उदघोषित अधिकारों में से कुछ अधिकार हमें हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में प्राप्त हैं।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने नि:शुल्क विधिक सहायता योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र हैं, जिसका लाभ वे स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त शिविर में विद्यालय के प्राचार्य, समस्त स्टाफ, छात्र-छात्राएं एवं पीएलव्ही भिण्ड मनोज कुमार श्रीवास उपस्थित रहे।