भिण्ड, 24 फरवरी। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेेदक आम्र्स लाईसेंसी रामदास उर्फ रामू शर्मा पुत्र पूरनचंद्र शर्मा निवासी गढ़ी थाना मेहगांव एवं अमित शर्मा पुत्र रामसजीवन शर्मा निवासी कोट थाना नयागांव जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
पंजीयन विभाग द्वारा संपत्तियों की दर निर्धारण का कार्य जारी
भिण्ड। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए जिले में स्थित संपत्तियों के बाजार निर्धारण का कार्य प्रगति पर है, पंजीयन विभाग द्वारा जिले की ऐसी संपत्तियों को चिन्हांकित किया गया है, जहां प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। ऐसी लोकेशन की दर वास्तविक लेन-देन की दरों के अनुरूप की जा रही है तथा नए नेशनल हाईवे तथा राजमार्ग व ग्रामीण मार्ग के किनारे स्थित संपत्तियों एवं नगर पालिका/ नगर परिषद क्षेत्र से लगे ग्रामों की संपत्तियों की दूरी का भी वास्तविक लेन-देन की दरो के अनुरूप किया जा रहा है। शहर में डेवलप हुई नई कॉलोनियों के नाम भी गाइड लाइन से जोड़े जाएंगे। उक्त जानकारी जिला पंजीयक भिण्ड ने दी है।